नई दिल्ली: मार्केट
रेगुलेटर SEBI ने सोमवार को जारी एक अंतरिम आदेश में एस्सेल ग्रुप (Essel
Group) के चेयरमैन सुभाष चंद्रा (Subhash Chandra) और जी एंटरटेनमेंट
एंटरप्राइजेज (ZEEL) के CEO पुनीत गोयनका (Punit Goenka) पर किसी लिस्टेड
कंपनी या उसकी सब्सिडियरी में डायरेक्टर या प्रमुख प्रबंधकीय पद पर रहने पर
रोक लगा दी है. दोनों पर आरोप है कि उन्होंने लिस्टेड कंपनी जी
एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज (ZEEL) और एस्सेल ग्रुप की दूसरी लिस्टेड
कंपनियों से अपने फायदे के लिए फंड्स की हेराफेरी की है . मार्केट
रेगुलेटर ने अपने आदेश में ये भी कहा कि जी एंटरटेनमेंट को ये ऑर्डर 7
दिनों के अंदर अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के सामने रखना चाहिए. इसके साथ ही
SEBI ने ये भी जोड़ा है कि अगर सुभाष चंद्रा और पुनीत गोयनका को इस आदेश
पर अपना जवाब या आपत्ति दर्ज करानी है तो वो 21 दिनों के अंदर ये दाखिल कर
सकते हैं. 16 पन्ने के अपने आदेश में SEBI ने बताया कि 2019 में जी
एंटरटेनमेंट के 2 स्वतंत्र डायरेक्टर्स ने ये आरोप लगाते हुए बोर्ड से
इस्तीफा दे दिया था कि जी एंटरटेनमेंट के एक फिक्स्ड डिपॉजिट का इस्तेमाल
गलत तरीके से एस्सेल ग्रुप की दूसरी कंपनियों के लोन को चुकाने में किया
गया. SEBI ने इस मामले की जांच की और आज ये आदेश जारी किया.
Ghanshyam Prasad Sahu
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